Gurugram News : 15 वर्षीय बच्ची से रेप-अपहरण के दोषी रामवीर को 20 साल कठोर कारावास की सजा
लड़की के कथन में यह सामने आया कि आरोपी रामवीर निवासी मोहन नगला, बदायूं, उत्तर प्रदेश ने बहला-फुसलाकर उसे अपने साथ ले जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।

Gurugram News : यौन अपराधों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए, गुरुग्राम की माननीय अदालत ने 15 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्षों के कठोर कारावास (Rigorous Imprisonment) की सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर भारी जुर्माना भी लगाया है।
02 जून 2022 को राजेंद्र पार्क पुलिस थाना में दर्ज किया गया था। पुलिस को शिकायत मिली थी कि एक 15 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर लिया गया है। पुलिस टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए अपहृत लड़की को बरामद किया और उसके बयान दर्ज किए।

लड़की के कथन में यह सामने आया कि आरोपी रामवीर (निवासी मोहन नगला, बदायूं, उत्तर प्रदेश) ने बहला-फुसलाकर उसे अपने साथ ले जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता के बयान के आधार पर, पुलिस ने मूल अभियोग में तत्काल भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 363 (अपहरण), 366 (विवाहित स्त्री को बहकाकर ले जाना) के साथ-साथ पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) की धारा 06 को भी जोड़ा, जो यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के लिए एक सख्त कानून है।
गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी रामवीर को काबू करके गिरफ्तार किया और गहन अनुसंधान के बाद सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके माननीय अदालत में एक मजबूत चार्जशीट दाखिल की।

पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर जैस्मीन शर्मा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गुरुग्राम की अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी रामवीर को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत कठोर सज़ाएँ सुनाईं:
- धारा 06 पॉक्सो अधिनियम: 20 वर्षों की कैद (कठोर कारावास) और ₹30,000 का जुर्माना।
- धारा 363 IPC (अपहरण): 05 वर्षों की कैद (कठोर कारावास) और ₹10,000 का जुर्माना।
- धारा 366 IPC: 05 वर्षों की कैद (कठोर कारावास) और ₹10,000 का जुर्माना।










